किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर बढ़ाया मुआवजा

नई दिल्ली ( राघवेंद्र प्रताप सिंह) : सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक ही अधिसूचना के तहत अधिग्रहित भूमि के मामलों में मुआवजे की दर समान रहनी चाहिए। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के भूस्वामी किसानों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर मुआवजा बढ़ाया है।

शीर्ष अदालत ने अपीलकर्ता भूस्वामी किसानों को वही मुआवजा देने का आदेश दिया, जो इसी अधिसूचना से जुड़े अन्य मामलों में पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकारों का किया इस्तेमाल

जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सात अगस्त को कर्नाटक के भू अधिग्रहण मामले में दिए फैसले में दर्ज किया कि संबंधित अधिसूचना के मामलों में वैधानिक लाभों सहित मुआवजा 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तय किया जा चुका है।