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मद्रास हाईकोर्ट में धोनी द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली : आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपराधिक अवमानना की याचिका पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दायर की थी. मद्रास हाईकोर्ट धोनी द्वारा तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना मामले की गुरुवार (15 जून) को सुनवाई करेगा.

आईपीएल 2013 के मैचों में फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की जांच आईपीएस अधिकारी संपत कुमार कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने धोनी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी.

न्यायमूर्ति एम सुंदर और गोविंदराजन थिलकावड़ी ने सोमवार को धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पीआर रमन और आईएएस अधिकारी के वकील पेरुम्बलाविल राधाकृष्णन से बोला कि आम तौर पर अदालत हर गुरुवार को अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई करती है.

इस मामले की सुनवाई भी 15 जून को होगी. धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी में उनका नाम लेने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर किया था.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने जवाब में आईपीएस अधिकारी के लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए संपत कुमार को सजा देने की मांग की है.

तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर शनमुगसुंदरम् ने क्रिकेटर को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अपनी याचिका दायर करने की मंजूरी दी थी. शनमुगसुंदरम ने यह स्पष्ट होने के बाद मंजूरी दी थी कि लिखित बयान में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली है.