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क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर रोक

क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक महिला से यौन शोषण के आरोप में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी।

साभार : गूगल

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ के लिए खेलने वाले दयाल द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

याचिकाकर्ता के वकील गौरव त्रिपाठी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि अदालत ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

बता दें क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ प्राथमिकी छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (झांसा देकर यौन संबंध बनाने) के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना में दर्ज की गई थी जिसमें एक महिला ने यश दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों करीब पांच साल पहले मिले थे और इसके बाद यश दयाल ने उससे शादी करने का वादा किया था।

कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि क्रिकेटर यश दयाल शादी करने का उसका प्रस्ताव टालता रहा और अंततः उसे पता चला कि यश दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। यह शिकायत शुरुआत में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल पर 21 जून को की गई थी।