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स्टेंस तिहरा हत्याकांड: दारा सिंह की रिहाई याचिका पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दिया कड़ा ‘अल्टीमेटम’

विवेक ओझा
नई दिल्ली

देश के बहुचर्चित और संवेदनशील स्टेंस तिहरे हत्याकांड (Staines triple murder case) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे दारा सिंह (Dara Singh) की रिहाई याचिका (remission plea) पर फैसला लेने के लिए ओडिशा सरकार (Odisha) को एक कड़ा अल्टीमेटम (ultimatum) जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की है। 19 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Misra) की अध्यक्षता वाली पीठ (Bench) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी (cautioned) दी है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी:

  • जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की टालमटोल (procrastination) बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार समय पर निर्णय नहीं लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस मामले को अपने हाथ में ले लेगा (taking over) और उम्रकैद के इस दोषी (life convict) की रिहाई याचिका (remission petition) पर खुद ही फैसला सुनाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से (orally) यह भी कहा कि वह राज्य को रिहाई याचिका पर निर्णय लेने (take a call) का यह अंतिम अवसर (final opportunity) दे रही है।

स्टेंस तिहरा हत्याकांड भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे जघन्य मामलों में से एक रहा है, जिसके मुख्य दोषी दारा सिंह की सज़ा माफी या रिहाई का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। सर्वोच्च अदालत के इस स्पष्ट अल्टीमेटम के बाद अब ओडिशा सरकार पर इस पेचीदा और बहुचर्चित रिहाई याचिका पर तत्काल और अंतिम फैसला लेने का भारी प्रशासनिक और कानूनी दबाव बन गया है।