यूपी सरकार ने ओला, उबर और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए अनिवार्य किया लाइसेंस, यात्री अब कर सकेंगे सुरक्षित यात्रा

लखनऊ ( अभिषेक सिंह) : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में यात्रा और ऑनलाइन डिलिवरी सेवाओं को यात्रियों और ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। राज्य परिवहन विभाग की ओर से जारी नए नोटिस के अनुसार, अब प्रदेश में दोपहिया, तीन-पहिया, ऑटो और चार-पहिया (कैब/बस) यात्री वाहन वाले एग्रीगेटर्स चलाने (जैसे ओला, उबर, रैपिडो) के साथ-साथ ऑनलाइन डिलिवरी सर्विस देने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों (जैसे स्विगी, जोमैटो, अमेज़न आदि) के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। *आम जनता को मिलेगा फायदा* : इस नई व्यवस्था का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। अब ऑनलाइन ऐप के जरिये टैक्सी, बाइक राइड या डिलिवरी सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा और मजबूत होगी। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चल रही कंपनियों पर नकेल कसेगी, जिससे यात्रियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी, अभद्रता या किसी भी अनहोनी की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सकेगी। अभी तक नियम न होने से कंपनियां जवाबदेही से बच जाती थीं। *लाइसेंस न लेने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई* : उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी कंपनियो को राज्य परिवहन प्राधिकरण के विशेष ऑनलाइन पोर्टल (upmyfleet.com) पर जाकर अपना लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यदि कोई कंपनी बिना लाइसेंस के अपनी सेवाएं देती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस फैसले से यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित होगा और डिलिवरी सेवाओं की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार आएगा।