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विनेश व बजरंग को ट्रायल में छूट पर कल आएगा कोर्ट का फैसला


नई दिल्ली : पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेल के लिए चयन ट्रायल से मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस सुब्रहमण्यम प्रसाद ने अंडर 20 विश्व विजेता अंतिम पंघाल और अंडर 23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

पंघाल और कलकल ने इस फैसले को चुनौती दी है। एडवोकेट रिषिकेश बरूआ और अक्षय कुमार द्वारा दाखिल याचिका में उन्होंने तदर्थ समिति के इस फैसले को रद्द करने की मांग हुई। उन्होंने कार्यवाही के दौरान बोला, ‘अदालत का काम यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।

फोगाट (53 किलो) और पूनिया (65 किलो) को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने मंगलवार को एशियाई खेल में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया। दूसरे पहलवानों के लिये ट्रायल 22 और 23 जुलाई को होने हैं।

बरूआ ने इस फैसले को कई आधार पर चुनौती दी, जिसमें अगस्त 2022 में प्लेयर्स को चयन ट्रायल से छूट देने का प्रावधान वापस लेने का भारतीय कुश्ती महासंघ की आमसभा का फैसला भी एक आधार है। तदर्थ समिति के वकील ने हालांकि बोला कि, इस तरह का कोई फैसला फाइल में नहीं है। अदालत ने उन्हें इसके पक्ष में हलफनामा जमा करने को कहा।