विनेश फोगाट के केस पर ओलंपिक खत्म होने से पहले आ सकता है सीएसएस का फैसला
पहलवान विनेश फोगाट के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने अपडेट दिया है। सीएएस ने बताया है कि विनेश की अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला ओलंपिक के समाप्त होने से पहले आने की उम्मीद है।

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने बयान में बताया कि पहलवान विनेश की ओर से 7 अगस्त को 16:45 सीईएसटी (टाइम) पर सीएएस एड हॉक डिवीजन में एक अपील दायर हुई थी।
सीएएस एड हॉक डिवीजन प्रक्रिया तेज है, एक घंटे के भीतर योग्यता पर निर्णय जारी करना संभव नहीं था, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी यूडब्ल्यूडब्ल्यू को पहले सुनना होगा।

प्रक्रिया जारी है और आवेदक ने पुष्टि की है कि वह चुनौती दिए गए निर्णय को रद्द करना चाहती है और वह एक (संयुक्त) रजत पदक से सम्मानित होने का अनुरोध करती है।
सीएएस के अनुसार इस मामले को डॉ. एनाबेले बेनेट एसी एससी (ऑस्ट्रेलिया) को भेजा गया है, जो एकमात्र मध्यस्थ के रूप में पक्षों के साथ सुनवाई करेंगे। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय ओलंपिक की समाप्ति से पहले जारी होने की उम्मीद है।