दिल्ली के एक्यूआई में हुआ सुधार, प्रतिबंधों में दी जाएगी ढील

बीएस राय/ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ए.क्यू.आई. स्तरों में सुधार के मद्देनजर कड़े ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) प्रतिबंधों को चरण 2 तक शिथिल करने की अनुमति दे दी।
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम को चरण-2 प्रतिबंधों में ग्रैप-3 के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया।
पीठ ने सीएक्यूएम को बताया कि यदि ए.क्यू.आई. (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 350 अंक को पार करता है तो चरण 3 प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और यदि ए.क्यू.आई. 400 को पार करता है तो चरण-4 प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले चार दिनों में एनसीआर में ए.क्यू.आई. का स्तर 300 को पार नहीं किया।
शून्य से 50 के बीच एक ए.क्यू.आई. को “अच्छा” माना जाता है; 51 और 100 को “संतोषजनक”; 101 और 200 को “मध्यम”; 201 और 300 के बीच यह “खराब” है; 301 और 400 के बीच यह “बहुत खराब” है; जबकि 401 और 500 के बीच यह “गंभीर” है।